Tax Payer Attention Please

करदाता कृपया ध्यान दें
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1- बिना कोई निजी एवं घर खर्चा घटाए यदि आप 685 रुपये प्रति दिन की दर से कमाते हैं तो आपको रिटर्न भरना अनिवार्य है अन्यथा आप ब्लैक मनी कमाते हैं ऐसा माना जायेगा। एमनेस्टी स्कीम ख़त्म होने के बाद आयकर विभाग अब कोई रियायत नहीं देने वाला है अगर आप ने इससे अधिक कमाने के बाद नहीं भरा। आयकर के पास ऐसी कोई आदेश नहीं है कि सिर्फ टॉप के 500 ब्लैक मनी वालों को पकडे आयकर कानून के मुताबिक आप भी काले धन वाले हो गए।

2-एक बार आप कालेधन के चोर या रिटर्न नहीं भरने के दोषी पाए गए तो आपकी सब्सिडी बंद इवन शायद रेल की भी सब्सिडी एवं बैंक भी लोन देने से मना कर देगा। आपके सारे सौदे अब धीरे धीरे बैंक से ही हो पाएंगे क्यों की नकद लेनदेन पे सरकार सख्त हो रही है अतः देश की 80% जनता इसकी जद में आ रही है सिर्फ टॉप के 500 नहीं।

3-अगर पूर्व में आपने अपने या किसी दूसरे के नाम से प्लाट या कोई संपत्ति खरीदी है और इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है और यदि भरा है लेकिन इसे दिखाया नहीं है तो 30 सितम्बर तक इसके 1 जून के बाजार मूल्य के हिसाब से 45% टैक्स भर के काली सम्पति को सफ़ेद संपत्ति में बदल लो अन्यथा 30 सितम्बर के बाद में बेचने पर पूरे संपत्ति जब्त होगी या तो आपको इसके मार्किट वैल्यू के बराबर टैक्स भरना पड़ेगा। ये सिर्फ देश के 500 ब्लैक मनी वालों पे लागू नहीं है यह सारे देश पे लागू है यहाँ तक गांवों में जहाँ आज भी संयुक्त परिवारों में पति लोग परिवार से छुपा के साली सालों और साढू साढूवाइन के नाम पे संपत्ति खरीदते हैं इस कानून के बाद सारी संपत्ति जब्त हो सकती है क्यों की रजिस्ट्री विभाग पूरी तरह से आयकर विभाग से जुड़ गया है अब आपकी हर संपत्ति की खरीद फरोख्त पर उसकी नजर है।अगर यह इनकम जिससे आपने यह संपत्ति ली है उसकीआपने रिटर्न नहीं भरी है या इस भरी है तो इसे दिखाया नहीं है तो बेचने के वक़्त यह जब्त।

4-कोई भी संपत्ति अगर ऐसे बनायीं गयी है तो इसके कर भरने की जिम्मेदारी सिर्फ करदाता की ही नहीं होती है उसके उत्तराधिकारी , पुत्र, पौत्र एवं आने वाली पुश्तों की भी है, यदि आपके माता पिता ने भी कर चोरी के संपत्ति बनायीं है तो उस कर का भुगतान और उसकी सजा आपको भी मिल सकती है इसलिए अपने माता पिता को भी सही कर भरने की सलाह दें अन्यथा आप और आपके बच्चे भी जेल जा सकते हैं।

5-आयकर विभाग के पास टॉप 500 लोग , भक्त, अभक्त, देश भक्त और देश विद्रोही जैसी किसी वर्गीकरण की सूची नहीं है, वह सबपे कानून एक जैसे लागू करेगा।

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